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भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय (pdf) | Parts of Constitution of India in Hindi

 

Parts of Constitution of India in Hindi


भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय - Parts of Constitution of India in Hindi

कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गए सुझावों के अनुसार नवंबर, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संविधान सभा ने लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद 26 नवंबर, 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इस समय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान थे -

  • 22 भाग 
  • 395 अनुच्छेद 
  • 8 अनुसूचियाँ 


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भारतीय संविधान के 22 भाग और उनके विषय 


भाग विषय सम्बंधित अनुच्छेद
I संघ और उसका राज्यक्षेत्र 1-4
II नागरिकता 5-11
III मूल अधिकार 12-35
IV राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) 36-51
IVA मूल कर्तव्य 51A
V संघ 52-151
अध्याय-1: कार्यपालिका 52-78
अध्याय-2: संसद 79-122
अध्याय-3: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123
अध्याय-4: संघ की न्यायपालिका 124-147
अध्याय-5: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 148-151
VI राज्य 152-237
अध्याय-1: साधारण 152
अध्याय-2: कार्यपालिका 153-167
अध्याय-3: राज्य का विधानमंडल 168-212
अध्याय-4: राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213
अध्याय-5: राज्यों के उच्च न्यायालय 214-232
अध्याय-6: अधीनस्थ न्यायालय 233-237
VII 7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा निरसित 238
VIII संघ राज्यक्षेत्र 239-242
IX पंचायतें 243-243O
IXA नगरपालिकाएँ 243P-243ZG
IXB सहकारी समितियाँ 243ZH-243ZT
X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244-244A
XI संघ और राज्यों के बीच संबंध 245-263
अध्याय-1: विधायी संबंध 245-255
अध्याय-2: प्रशासनिक संबंध 256-263
XII वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद 264-300A
अध्याय-1: वित्त 264-291
अध्याय-2: ऋण लेना 292-293
अध्याय-3: संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएँ और वाद 294-300
अध्याय-4: संपत्ति का अधिकार 300A
XIII भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301-307
XIV संघ और राज्य के अधीन सेवाएँ 308-323
अध्याय-1: सेवाएँ 308-314
अध्याय-2: लोक सेवा आयोग 315-323
XIVA अधिकरण 323A-323B
XV निर्वाचन 324-329A
XVI अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल-भारतीयों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध 330--342
XVII राजभाषा 343-351
अध्याय-1: संघ की भाषा 343-344
अध्याय-2: प्रादेशिक भाषाएँ 345-347
अध्याय-3: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348-349
अध्याय-4: विशेष निर्देश 350-351
XVIII आपात उपबंध 352-360
XIX प्रकीर्ण 361-367
XX संविधान में संशोधन 368
XI अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369-392
XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393-395


 

भारतीय संविधान के 22 भागों और उनके विषयों की सूची की pdf Download करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर click करें -




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