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अनुच्छेद 29 व 30 (सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार) | Cultural and Educational Rights in Hindi

इस लेख में भारतीय संविधान में प्रदत्त पाँचवें Maulik Adhikar अर्थात 'सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार' (Cultural and Educational Rights in Hindi) के बारे में जानकारी दी गई है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में दिए गए है। 



सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार - Cultural and Educational Rights in Hindi

अनुच्छेद 29 - Article 29 in Hindi 

अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है -
  • नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार होगा। 

  • राज्य द्वारा पोषित (funded) या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा। 

अनुच्छेद 30 - Article 30 in Hindi

  • अनुच्छेद 30 के अनुसार "सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषायी अल्पसंख्यक उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार होगा"। 


  • यदि जनहित में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तो बाजारदर पर मुआवजा दिया जायेगा।  


अनुच्छेद 30 की व्याख्या:

अनुच्छेद 30 में निम्नलिखित बातें हैं -

  1. 'अल्पसंख्यक' शब्द लिखा गया है
  2. लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 
  3. अल्पसंख्यक के 2 प्रकार बताये है - धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यक


राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 - National Commission for Minorities Act, 1992

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के द्वारा अनुच्छेद 30 की कमियों को दूर किया गया। इस अधिनियम में अल्पसंख्यकों को पहचानने का तरीका तय किया गया। इस कानून के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह बहुसंख्यक होगा। शेष समूहों में केंद्र सरकार (मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति) अधिसूचना जारी करके अल्पसंख्यकों का निर्धारण करेगी अर्थात राष्ट्रपति यह तय करेगा की किन समूहों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए। 


केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर निम्नलिखित को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है -

  1. मुसलमान 
  2. सिख
  3. ईसाई 
  4. जैन
  5. बौद्ध 
  6. पारसी 


अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था क्या होती है? - What is Minority Educational Institution?

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था से तात्पर्य ऐसी शिक्षा संस्था से है जो -

  • अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित की जाती है। 
  • मुख्यतः अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को पूरा करना उद्देश्य है। 


यथा - मदरसा (मुस्लिम बच्चों को इस्लामी संस्कृति के आधार पर शिक्षा दी जाती है।)


अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था तथा अन्य शिक्षा संस्था 

भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अन्य शिक्षा संस्थाओं की तुलना में कुछ छूटे प्राप्त है -

  1. इन शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती है और अनुच्छेद 15 व 16 में प्रदत्त सामाजिक आरक्षण और EWS का आरक्षण इन पर लागू नहीं होगा। 
  2. शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है। 
  3. समय-समय पर राज्य उन्हें विशेष सहायता अनुदान देता है। 


Other Fundamental Rights:


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